आज हफीज खान ने भोपाल कलेक्टर को एक निवेदन पत्र सोफा
भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में रहने वाले हफ़ीज़ खान का परिवार पिछले कई दशकों से प्लॉट नंबर 69 को लेकर एक कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ये वही प्लॉट है जिसे उनकी स्वर्गीय माता कुलसुम बेगम ने 1988 में कॉलोनाइज़र नवाब खान से खरीदा था, लेकिन दुर्भाग्यवश, रजिस्ट्री कभी नहीं हो पाई।
2006 में इस धोखाधड़ी का पता चला, जब पुरुषोत्तम अग्रवाल नामक व्यक्ति ने हफ़ीज़ खान पर मुकदमा दायर किया। वर्षों लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2015 में कोर्ट ने हफ़ीज़ खान के पक्ष में फैसला सुनाया — एक जीत जो उनकी दिवंगत माता के सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम थी।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने एक कुख्यात अपराधी फहीम बम को प्लॉट का वारिस बना दिया, और हफ़ीज़ के अनुपस्थित रहने के कारण रजिस्ट्री किसी और के नाम हो गई। मामला पुनः कोर्ट में पहुँचा और अब इसकी अगली सुनवाई 23 जून 2025 को तय है।
हैरानी की बात यह है कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन था, अगस्त 2024 में फहीम बम ने उस प्लॉट की रजिस्ट्री एक अन्य व्यक्ति — अकरम शेख — के नाम कर दी। यह सीधा-सीधा कानून और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन प्रतीत होता है।