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सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला।
मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से मेहर, शादी के समय मिले सोने के गहने, कैश और अन्य सभी तोहफे वापस पाने की कानूनी हकदार है, इसे महिला की ‘निजी संपत्ति’ माना जाएगा और तलाक होने पर पति को इन्हें लौटाना ही होगा:
*सुप्रीम कोर्ट*