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भोपाल सोशल मीडिया पर प्रतिबंधात्मक आदेश ।
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक Post से उतनी वैमनस्यता का संचार नहीं होता है जितना कि उस पर आये Comments एवं Cross Comments के कारण होता है Internet पर एक प्रकार वैमनस्यता की अभिव्यक्ति ऐसे Post के माध्यम से होती है जिस पर हर कोई बिना विचार किये एवं बिना किसी दायित्व के द्वेषपूर्ण एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग कर धार्मिक भावनाओं को आहत करता है । इस प्रकार के Internet Social Media Wars अभी भी सक्रिय हैं जिनसे लोक व्यवस्था एवं सामाजिक शांति भंग हो सकती है । उक्त संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सोशल मीडिया पर इस प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालो के विरूद्ध तथा महानगर भोपाल में जन सुरक्षा तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश ।